जबलपुर के ग्राम मोहास में अवैध प्लाटिंग करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। खसरा नंबर 134/1 और 134/2 में अवैध रूप से भूखंडों का विभाजन किया गया था। पटवारी उमेश कुशवाहा ने तहसीलदार पनागर को इस मामले में शिकायत दी थी। जांच के दौरान पता चला कि बिना किसी सक्षम स्वीकृति के उक्त जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचा जा रहा था। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी न्यायालय, जिला जबलपुर ने मामले की पूरी जांच करने के बाद आदेश पारित किया। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि खसरा नंबर 134/1 से 4 और खसरा नंबर 134/2 से 16 भूखंड बिना किसी अनुमति के बेचे गए थे। कुल मिलाकर 20 भूखंडों का अवैध विभाजन किया गया था। पुलिस ने यह मामला कटंगी थाना में दर्ज किया है। आरोपी तीरथ प्रसाद, जो त्रिमूर्तिनगर, दमोहनाका का निवासी है, के खिलाफ म.प्र. राज्य पंचायत अधिनियम की धारा 61 घ(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने पटवारी की शिकायत और कलेक्टर न्यायालय के आदेश के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की है। एसडीएम जबलपुर ने मामले को कालोनी सेल को भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले को विवेचना में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई अवैध प्लाटिंग के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संकेत है। ग्राम मोहास में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रख रहा है।
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ग्राम मोहास में एफआईआर दर्ज
28 सितंबर 2026 को 12:49 am बजे

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