हाईकोर्ट ने रिश्वतखोर अध्यक्ष को राहत दी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रिश्वत लेते पकड़ी गईं अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि अभियोजन मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी उनकी आपत्ति का निराकरण करें। यह निर्देश देते हुए न्यायालय ने याचिका का निराकरण कर दिया। सारिका खटीक, जो भाजपा विधायक उमा खटीक की बेटी हैं, ने लोकायुक्त के अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया था। प्रकरण के अनुसार, सागर लोकायुक्त की टीम ने अप्रैल 2024 में सारिका खटीक को राघवेंद्र राज मोदी से 30 हजार रुपए की कथित रिश्वत लेते पकड़ा था। शिकायतकर्ता का दावा था कि इससे पहले 10 हजार रुपए की राशि भी दी जा चुकी थी, जो बिल भुगतान के एवज में मांगी गई थी।
