औद्योगिक जमीन फ्री होल्ड करने के नए नियम जारी, उद्योगपतियों की मांगें मंजूर
राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आवंटित जमीन को फ्री होल्ड करने के नए नियम जारी किए हैं। इससे उद्योगपतियों की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है। सरकार ने दीपावली के अवसर पर उद्योगपतियों को यह तोहफा दिया है। नए नियमों के तहत, जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होना और 15 वर्ष तक निरंतर जारी रहना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, संबंधित उद्योग पर कोई शुल्क या मेंटेनेंस राशि बकाया नहीं होनी चाहिए और न ही जमीन को लेकर कोई विवाद होना चाहिए। एमपीआईडीसी द्वारा पट्टे की शर्तों के उल्लंघन या निरस्ती का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया हो और न ही जमीन पर अतिक्रमण हो।
