सीबीआई ने कहा- दहेज प्रताड़ना के आरोप साबित करने के साक्ष्य नहीं मिले
जबलपुर हाईकोर्ट में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच में ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू ट्विशा सिंह को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। सीबीआई की इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने गिरिबाला सिंह के वकीलों को जमानत आवेदन से दहेज प्रताड़ना से जुड़ी बात हटाने के निर्देश दिए। गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, जिसमें उनके जमानत का विरोध किया गया था। पिछले मामलों में भी गिरिबाला की जमानत याचिका को खारिज किया गया था। बुधवार की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दहेज हत्या के आरोप में मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ पक्ष रखा। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को जेल में बंद किया गया है।

