महिला से 38 लाख की ठगी: तीन दोषी करार, एक-एक साल की जेल और जुर्माना
ग्वालियर जिला कोर्ट ने एक बुजुर्ग महिला से 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 38 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में तीन दोषियों को एक-एक साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हरीश चौधरी, अनिल नायक और ओमप्रकाश नायक को धोखाधड़ी से प्राप्त धन का प्रबंधन करने और उसे छुपाने का दोषी पाया। हालांकि, फर्जी सीबीआई अधिकारी बनने और जालसाजी जैसे अन्य आरोपों में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। यह मामला अप्रैल 2024 का है, जब महिला को एक फोन कॉल आया।
