खाद्य आयुक्त ने पीएनजी समन्वय समिति से सत्यापन कराकर ही एलपीजी सप्लाई बंद करने का आदेश दिया
खाद्य आयुक्त दिनेश जैन ने स्पष्ट किया है कि पीएनजी समन्वय समिति के सत्यापन के बाद ही किसी उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई बंद की जाएगी। भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार, जिन क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को सूचित करने के 90 दिन बाद एलपीजी आपूर्ति बंद करने का प्रावधान है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, खासकर जब वे पीएनजी कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हों। आयुक्त खाद्य ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को निर्देशित किया है कि कॉलोनियों में पीएनजी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू होने के बाद ही समन्वय समिति द्वारा सत्यापन कराकर एलपीजी आपूर्ति रोकी जाए। भोपाल जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई- केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। अब तक 88 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिन उपभोक्ताओं ने एक अक्टूबर 2026 तक ई- केवाईसी नहीं कराई है, उनकी गैस रिफिल बुकिंग की सुविधा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। यह सुविधा ई-केवाईसी पूरी होते ही तत्काल पुनः शुरू हो जाएगी। आयुक्त खाद्य जैन ने उन उपभोक्ताओं से अपील की है जिनकी एलपीजी रिफिल सुविधा ई-केवाईसी न होने के कारण रुकी हुई है, वे तत्काल ई-केवाईसी करवा लें। वर्तमान में भोपाल जिले में चार सोसाइटियों को एलपीजी फ्री घोषित किया गया है। इनमें सागर लेक व्यू होम्स, अयोध्या बायपास, सौम्या पार्क लैंड, अवधपुरी, आकृति ग्रीन्स, सलैया और कैनाल किंनशिप, सलैया शामिल हैं। थिंक गैस कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध हैं, उन्हें भी एलपीजी फ्री श्रेणी में रखा गया है। यह कदम एलपीजी से पीएनजी की ओर उपभोक्ताओं के सुगम परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता अपनी ई- केवाईसी प्रक्रिया गैस एजेंसी या ऑयल कंपनी के ऐप के माध्यम से घर बैठे आसानी से पूरी कर सकते हैं। यह सुविधा उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करती है और उन्हें लंबी कतारों से बचाती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले छह महीनों में ई-केवाईसी की अनिवार्यता के लिए समय-सीमा छह बार बढ़ाई है, जो इस प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है। हालांकि, जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई बंद करने से पहले नोटिस दिया जाएगा। यह नोटिस 90 दिनों की अवधि के लिए होगा, ताकि उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय मिल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ता बिना किसी बाधा के पीएनजी पर स्विच कर सकें। एलपीजी या पीएनजी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, उपभोक्ता संबंधित ऑयल कंपनी या सीजीडी कंपनी की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। थिंक गैस के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-3000-0046 है।
