राज्य शासन ने पैराक्वेट डाइक्लोराइड नामक कीटनाशक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह मानव और पशुओं के लिए बेहद हानिकारक है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने इस खतरनाक कीटनाशक का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा विक्रय और भण्डारण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं
राज्य शासन ने पैराक्वेट डाइक्लोराइड नामक कीटनाशक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह मानव और पशुओं के लिए बेहद हानिकारक है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने इस खतरनाक कीटनाशक का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा विक्रय और भण्डारण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन निर्माताओं के पास पैराक्वेट डायक्लोराइड के पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं, उन्हें तत्काल केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कीटनाशक के बचे स्टाक को वापस बुलाकर नियम, प्रक्रिया अनुसार नष्ट करने की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसका छिड़काव करने से मूंग के हरे पौधे और पत्तियां 24 से 72 घंटों के भीतर पूरी तरह सूख जाती हैं। दुनिया के लगभग 70 देशों में इसका उपयोग पहले से प्रतिबंधित है।


