दमोह जिले के जिला पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक ज्योति पटैल को कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर और निरीक्षण दल के अधिकारियों द्वारा दिए गए अभिमत के अवलोकन के बाद की गई। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पटैल का मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय बटियागढ़ नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी तरह, तेन्दूखेड़ा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सहायक ग्रेड-02 प्रभारी उप पंजीयक जबेरा, विमल कुमार साहू को भी प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साहू के निलंबन का आदेश भी प्रशासनिक जांच के बाद जारी किया गया है। इस कार्रवाई से जिला पंजीयक कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला पंजीयक कार्यालय दमोह की उप पंजीयक ज्योति पटैल और प्रभारी उप पंजीयक जबेरा विमल कुमार साहू को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जिला पंजीयक कार्यालय दमोह में कुछ समय से व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिनकी जांच के लिए एक दल गठित किया गया था। दल की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके आधार पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर यादव ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्योति पटैल, जो जिला पंजीयक कार्यालय दमोह में उप पंजीयक के पद पर कार्यरत थीं, पर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। प्रारंभिक जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए, जिसके बाद उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया। उनके निलंबन के बाद, कार्यालय के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। वहीं, विमल कुमार साहू, जो सहायक ग्रेड-02 के पद पर उप पंजीयक के रूप में जबेरा में पदस्थ थे, उन पर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। तेन्दूखेड़ा के एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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उप पंजीयक निलंबित
27 अक्टूबर 2026 को 11:50 pm बजे
