अंतिम सुनवाई 14 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे
त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है, खासकर दहेज मृत्यु के पहलू को लेकर। हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने आरोपी के उस दावे को खारिज कर दिया कि सीबीआई ने दहेज मृत्यु से संबंधित आरोपों को जांच से हटा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पहलू जांच के दायरे में अभी भी बना हुआ है। गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में 14 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी। इस सुनवाई के लिए दोपहर 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। अदालत के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि मामले में दहेज मृत्यु के एंगल पर सीबीआई की जांच आगे भी जारी रहेगी। मामले में यह महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आरोपी की ओर से यह दलील दी गई कि सीबीआई ने दहेज मृत्यु से संबंधित आरोपों की जांच से इस पहलू को हटा दिया है। अदालत ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच के इस पहलू को हटाया नहीं गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई अभी भी दहेज मृत्यु के एंगल पर जांच कर रही है। इस फैसले का मतलब है कि मामले में सभी संभावित पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जाएगी। यह सुनवाई मामले की गंभीरता को दर्शाती है। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में कोर्ट में नियमित सुनवाई जारी है। सीबीआई ने इस मामले में दहेज मृत्यु के पहलू से संबंधित आरोपों को जांच से हटाया नहीं है, जैसा कि आरोपी पक्ष का दावा था। समर्थ सिंह की जमानत याचिका पहले ही अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिसमें कहा गया था कि डिफॉल्ट बेल का अधिकार लागू नहीं होता। सीबीआई इस मामले में दहेज मृत्यु के एंगल पर अपनी जांच जारी रखे हुए है। गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई 14 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे होगी, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी।

