कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी हुआ आदेश
जिलाधिकारी बालागुरू के. ने दीपावली के दौरान जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश पटाखों, विस्फोटक उपकरणों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एक महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी, कैल्शियम कार्बाइड गन या गैस से धमाका करने वाले अन्य खतरनाक उपकरणों का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय या वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह कदम जिले में दीपावली के अवसर पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और उपद्रवों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित और चिन्हित स्थानों पर ही अस्थायी लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को अपनी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भंडारण या बिक्री सख्त मना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदेश का पालन हो रहा है, जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं। यह प्रतिबंध न केवल आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि दीपावली का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। पिछले वर्षों में, अवैध पटाखों और विस्फोटक उपकरणों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और संपत्ति का नुकसान हुआ है। इन घटनाओं को देखते हुए, इस बार प्रशासन ने पहले से ही कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।
