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त्योहारों से पहले भोपाल में कार्बाइड गन पर पुलिस का सख्त प्रतिबंध
27 अक्टूबर 2026 को 11:50 pm बजे
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भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने दिवाली और आगामी त्योहारों को देखते हुए खतरनाक कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, उपयोग, मरम्मत, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 26 अक्टूबर 2026 से अगले दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक भरकर तेज धमाका करने वाले इन उपकरणों से होने वाले हादसों को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक भरकर बनाए जाने वाले उपकरण गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
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