हाईकोर्ट ने प्राचीन विष्णु वराह मंदिर के अतिक्रमण तीन माह में हटाने के निर्देश दिए
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले की मझौली तहसील स्थित प्राचीन विष्णु वराह मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमणों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को तीन माह के भीतर विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को दिए गए इस आदेश के साथ ही अदालत ने वर्ष 2018 से लंबित जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। मझौली के खेरमाई मोहल्ला निवासी श्रवण कुमार सोनी मुन्नू ने वर्ष 2018 में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के विष्णु वराह मंदिर के संरक्षण को लेकर संबंधित विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
