गुना में ट्रेन में दंपती को पानी पिलाकर बेहोश करने और उनकी नकदी व जेवर चोरी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दंपती घटना के बाद करीब 20 घंटे तक बेहोश रहे थे। उन्हें जयपुर पहुंचने पर अस्पताल में होश आया था। पुलिस ने इस मामले में झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामले में दूसरा आरोपी अभी फरार है और जांच जारी है, ऐसे में जमानत देना उचित नहीं है। यह मामला जून महीने का है। नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने जयपुर जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 18 जून को वह अपनी पत्नी कृष्णाबाई के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। दोनों जनरल टिकट लेकर जनरल कोच में जयपुर जा रहे थे। उनके सामने वाली सीट पर भोपाल से ही करीब 25 साल का एक युवक बैठा था, जो बिहारी भाषा बोल रहा था और दिल्ली जाने की बात कह रहा था। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत भी हुई। नर्मदा प्रसाद के मुताबिक, रात करीब 9:30 से 9:45 बजे के बीच उन्होंने और उनकी पत्नी ने घर से लाया खाना खाया। इसके बाद पानी कम पड़ने पर उन्होंने ट्रेन में पानी बेचने वाले से बोतल मांगी। इस दौरान सामने बैठा युवक बोला कि वह पानी लेकर दे देता है। युवक ने पानी बेचने वाले से बोतल ली और पैसे देने लगा। इसी बीच उसने बोतल खोलकर नर्मदा प्रसाद को दे दी। बोतल पहले से खुली हुई थी और युवक ने भी उसमें से पानी पिया था। नर्मदा प्रसाद और उनकी पत्नी ने भी उसी बोतल से पानी पिया, जिसके बाद वे बेहोश हो गए। जैसे ही ट्रेन गुना स्टेशन पहुंची, दोनों बेहोश हो गए। पूरी तरह होश आने पर उन्होंने खुद को जयपुर के अस्पताल में भर्ती पाया, जहां उनके बच्चे भी साथ थे। होश आने पर नर्मदा प्रसाद ने देखा कि उनके गले की 73 ग्राम की चांदी की चेन, 159 ग्राम का चांदी का ब्रेसलेट और पर्स में रखे 9 हजार रुपए गायब थे। उनकी पत्नी के गले से सोने का मंगलसूत्र और पर्स में रखे 4 हजार रुपए भी नहीं मिले। नर्मदा प्रसाद ने शक जताया कि भोपाल से उनके सामने बैठा युवक पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला गया। इसके बाद दोनों के बेहोश होने पर जेवर और नकदी लेकर वह गुना स्टेशन पर उतर गया। नर्मदा प्रसाद की शिकायत पर जयपुर जीआरपी ने जीरो पर एफआईआर दर्ज कर मामला गुना जीआरपी को भेज दिया था। गुना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। 5 अक्टूबर को पुलिस ने धुरगुज मंडल (39) पुत्र सहदेव मंडल, निवासी जामताड़ा, झारखंड को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मामले में दूसरा आरोपी अभी फरार है और जांच जारी है। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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ट्रेन में दंपती को बेहोश कर जेवर-नकदी चोरी, आरोपी की जमानत खारिज
6 नवंबर 2026 को 11:08 pm बजे

ट्रेन में दंपती को बेहोश कर जेवर-नकदी चोरी, आरोपी की जमानत खारिज
