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जबलपुर जिला न्यायालय ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला करने के दोषी राहुल राजपूत को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने आरोपी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 24 मार्च 2024 को शांति नगर क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में सुनाया गया, जिसमें रितेश यादव नामक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 मार्च 2024 को जबलपुर में रांझी थानांतर्गत शांति नगर के मस्ताना चौक पर राहुल राजपूत ने रितेश यादव को पुरानी रंजिश के चलते रोका। आरोपी ने गालीगलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी और इसी बीच चाकू जैसे धारदार हथियार से रितेश के गले पर वार कर दिया। इस हमले में रितेश को गंभीर चोटें आईं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल राजपूत मौके से फरार हो गया था। घटना के तुरंत बाद, रांझी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित राहुल राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए और अदालत में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अदालत ने बारीकी से अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान, शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एजीपी) जीत सिंह पटेल ने मामले की पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष सभी पुख्ता सबूत पेश किए और आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हुए कड़ी सजा की मांग की। गवाहों के बयानों और अन्य ठोस साक्ष्यों के आधार पर, अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि राहुल राजपूत इस अपराध का दोषी है। अदालत ने दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल राजपूत को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आरोपी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है, हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी मामले के अंतिम आदेश में दी गई होगी।
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