मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पास एक किशोरी से कथित दुष्कर्म और उसकी गर्भवती होने के मामले में गंभीर रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने आरोपी राजू जाटव की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए छतरपुर पुलिस अधीक्षक को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी को इस पूरे घटनाक्रम की नए सिरे से पड़ताल करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और डीएनए संबंधी तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अदालत ने जांच पूरी कर दो माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ट्रायल कोर्ट में गवाह के रूप में पेश हुई किशोरी ने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। जिरह के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी राजू जाटव ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि किशोरी ने पहले आरोपी पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इसके बावजूद अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर नहीं की। शिवपुरी निवासी राजू जाटव की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्जी में दावा किया गया था कि जिस स्थान को कथित घटनास्थल बताया गया है, वहां 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहती है। ऐसे में वहां बताए गए तरीके से अपराध किया जाना संभव नहीं है। आरोपी की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए उसके डीएनए से मेल नहीं हुआ है। राजू जाटव की पहली जमानत अर्जी 30 जून 2026 को खारिज हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जब किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है और आरोपी के खिलाफ आरोप से वह स्वयं इनकार कर रही है, तो वास्तविक आरोपी का पता लगाना जरूरी है। एसआईटी को यह पता लगाने को कहा गया है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किसने किया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का जैविक पिता कौन है। जांच का मुख्य उद्देश्य किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति और बच्चे के जैविक पिता की पहचान करना होगा। इसके अलावा आरोपी की पत्नी की निशानदेही पर किशोरी को बरामद किए जाने की बात भी रिकॉर्ड पर है। हाईकोर्ट ने छतरपुर एसपी को एसआईटी गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
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बागेश्वर धाम के पास दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने एसआईटी को सौंपी जांच
7 अक्टूबर 2026 को 11:25 pm बजे

बागेश्वर धाम के पास दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने एसआईटी को सौंपी जांच
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