निगम ने तोड़ा कुछ हिस्सा, मालिक ने मांगे 10 दिन
भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र में एक भवन के सामने और साइड में आवश्यक खुले स्थान को छोड़कर और गली की ओर छज्जों को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ाए जाने के मामले में नगर निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई की। यह मामला वार्ड नंबर-7 स्थित सूफिया मस्जिद के पास अहमदाबाद पैलेस रोड कोहेफिजा का है। आसिम अलवी नाम के व्यक्ति ने निगम को शिकायत की थी कि स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत अतिरिक्त निर्माण और अतिक्रमण किया गया है। शिकायत में गली की चौड़ाई और आवागमन में बाधा को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। भूखंड क्रमांक-54 पर समीना कबीर एवं हामिद कबीर के नाम से भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई थी। नगर निगम की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई शुरू की। निगम ने पहले संबंधित भवन मालिक को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन जब तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अमला खुद मैदान में उतर गया। इस दौरान मकान मालिक की ओर से अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। मकान मालिक ने आश्वासन दिया कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। मकान मालिक के इस आश्वासन के बाद नगर निगम ने फिलहाल अपनी कार्रवाई रोक दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि 10 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद यदि मकान मालिक द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण का कुछ हिस्सा सोमवार को तोड़ दिया था। यह कार्रवाई भवन के सामने और साइड में आवश्यक खुले स्थान नहीं छोड़ने और गली की ओर छज्जों को निर्धारित सीमा से अधिक आगे बढ़ाने के कारण की गई थी।

