पूर्व में जारी लाइसेंस निरस्त, नए आवेदकों से 29 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए
आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर, दमोह जिले में अस्थायी आतिशबाजी विक्रय के लिए पात्र आवेदक अब 29 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश त्रिपाठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एमपीई सर्विस पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र की प्रतिलिपि दस्तावेजों सहित कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दमोह के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया आगामी दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री को विनियमित करने के उद्देश्य से अपनाई जा रही है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश त्रिपाठी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर 2026 के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह अंतिम तिथि आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी आतिशबाजी लाइसेंसधारियों के लिए दीपावली त्यौहार के दौरान जारी अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंसों को पहले ही निरस्त कर दिया गया था। अब नए सिरे से पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह निर्णय जिले में आतिशबाजी की बिक्री और वितरण को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले वर्षों के अनुभवों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने यह पहल की है। अस्थायी आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। एमपीई सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ, संबंधित दस्तावेजों को कलेक्टर कार्यालय में जमा कराना भी आवश्यक है। ज्ञात हो कि जिले में आतिशबाजी के लाइसेंस को लेकर पूर्व में भी आदेश जारी किए गए थे, जिनके तहत पहले से जारी अस्थायी लाइसेंसों को निरस्त किया गया था। इस निरस्तीकरण का उद्देश्य आगामी दीपावली पर्व के लिए एक नई और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया शुरू करना था। अब, पात्र आवेदक 29 अक्टूबर 2026 की निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन जमा करके अस्थायी आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिले जो सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट त्रिपाठी ने इस बात पर जोर दिया कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे आवेदकों को भी सुविधा होगी और प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी।
