राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने कलेक्टर बालागुरू के. निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत, सीहोर नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहाँ होटलों और भोजनालयों में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल पाया गया। इस गंभीर उल्लंघन पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई करते हुए, कुल 10 प्रतिष्ठानों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है और इस तरह के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य विभाग की यह कार्रवाई सीहोर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। तहसीलदार अमित सिंह और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश चंदेल के नेतृत्व में एक टीम ने सीहोर नगर के कई होटलों और भोजनालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान, यह पाया गया कि कई प्रतिष्ठान ग्राहकों को खाना परोसने के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से अवैध है। अधिकारियों ने मौके पर ही इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि कुछ होटलों और भोजनालयों में खाना पकाने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक है। घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और उनका अनुचित उपयोग आग लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, विभाग ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत, खाद्य विभाग की टीम ने कुल 10 ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की जो घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे। इन प्रतिष्ठानों से कुल 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब्त किए गए सिलेंडरों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने संचालन के लिए व्यावसायिक एलपीजी कनेक्शन लेना अनिवार्य है।
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खाद्य विभाग की कार्रवाई: होटलों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त हुए
5 नवंबर 2026 को 10:58 pm बजे
खाद्य विभाग की कार्रवाई: होटलों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त हुए
