शहर में चाइनीज मांझे से पुलिस कांस्टेबल अफजल खान और युवती दीक्षा चौधरी के घायल होने की घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा ने 1 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इटारसी अनुभाग की पूरी राजस्व सीमा में चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि चाइना निर्मित मांझे से राहगीरों को गंभीर चोटें पहुंच रही हैं, जिससे मानव जीवन की सुरक्षा के लिए इसकी बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना जरूरी है। ओवरब्रिज पर मांझे की चपेट में आए पुलिस कांस्टेबल अफजल खान 5 दिन पहले इटारसी थाने में पदस्थ थे। वे अपनी पत्नी को लेने ओवरब्रिज पहुंचे थे, तभी मांझा उनके माथे और कान के पास फंस गया, जिससे उन्हें कट लग गया। अस्पताल में अफजल के माथे पर छह और कान के पास तीन टांके आए हैं। इसी तरह, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से काम करके लौट रही दीक्षा चौधरी भी ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझे की शिकार हुईं। हेलमेट पहने होने के बावजूद उन्हें नाक और अंगूठे में चोट आई। इन घटनाओं ने शहर में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एसडीएम ने इटारसी, रामपुर, पथरोटा, केसला और तवानगर थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत केसला के सीईओ को सभी ग्राम पंचायतों में आदेश चस्पा कराने और मुनादी के जरिए लोगों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नगर पालिका इटारसी को नगरीय क्षेत्रों में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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कांस्टेबल और युवती के घायल होने पर चाइनीज मांझे पर लगा तत्काल प्रतिबंध
1 नवंबर 2026 को 10:51 pm बजे
