मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दीपावली के दौरान विद्युत सुरक्षा बरतने की अपील की है। कंपनी ने नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ताओं से कहा है कि वे दीप पर्व पर बिजली का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। कंपनी ने विशेष रूप से पटाखा व्यवसायियों से आग्रह किया है कि वे बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर के नीचे या सटाकर अपनी दुकानें न लगाएं, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे पटाखों और आतिशबाजी का प्रदर्शन बिजली लाइनों के पास या नीचे न करें। त्योहार के दौरान प्रकाश सज्जा के लिए, उपभोक्ताओं को अपने परिसर में मौजूदा बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के बिजली का भार बढ़ाना या सीधे तार डालकर बिजली का अनधिकृत उपयोग करना अवैध है। ऐसी बिजली चोरी या अनधिकृत भार वृद्धि पर बिजली अधिनियम 2003 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। त्योहारों के मद्देनजर, मिठाई, मूर्तियां, साज-सज्जा, बर्तन और पटाखों जैसे सामान बेचने वाले व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अस्थायी दुकानों के लिए बिजली की व्यवस्था हेतु नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लें। यह महत्वपूर्ण है कि इन अस्थायी दुकानों की स्थापना बिजली ट्रांसफार्मरों और बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी पर ही की जाए, ताकि विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कंपनी ने अपने मैदानी अमले और सतर्कता विंग को बिजली चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए गहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई बिजली चोरी करते हुए, भार वृद्धि करते हुए या स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए बिजली का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उन पर बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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बिजली वितरण कंपनी की अपील: दीपावली पर बरतें विद्युत सुरक्षा
4 नवंबर 2026 को 11:05 pm बजे
