जिले में पटाखा दुकानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर बालागुरू के. ने सभी राजस्व अधिकारियों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर पटाखा दुकानों का संचालन किया जाएगा, वहां आग बुझाने के उपकरणों सहित सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम होने चाहिए। कलेक्टर ने इन दुकानों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश त्योहारी सीजन के मद्देनजर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान पटाखों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और आग लगने का खतरा भी अधिक होता है। कलेक्टर ने विशेष रूप से कारतूस गन, मोड़िफाइड गन, अवैध पटाखों और अन्य विस्फोटक सामग्री के भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जिले में आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन निर्देशों का पालन न करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ऐसे मामलों में कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली दुकानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान को सील करने या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने- अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पटाखा विक्रेता सुरक्षा नियमों से अवगत हों और उनका पालन करें।
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पटाखा दुकानों पर सुरक्षा के निर्देश
3 नवंबर 2026 को 9:57 pm बजे
