कृषि विभाग ने खरीफ वर्ष 2026 के दौरान मुरैना की 5 बीज विक्रय फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन फर्मों से लिए गए बाजरा बीज के नमूनों में अंकुरण प्रतिशत निर्धारित मानक से कम पाया गया था। श्रीराम-8860, कृष्णा-8150, पीए-9001, जे-222 और पीए-9001 किस्मों के बीजों का अंकुरण प्रतिशत क्रमशः 67, 68 एवं 69, प्रतिशत पाया गया। विभाग ने बीज अधिनियम, 1966 की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पांचों फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए हैं।
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मुरैना: 5 बीज फर्मों के लाइसेंस निलंबित
1 नवंबर 2026 को 10:51 pm बजे
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