भोपाल में प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 के तहत नई कॉलोनियों के विकास के लिए नियमों में बड़े बदलाव की योजना बनाई गई है। इस योजना में सड़क की चौड़ाई के आधार पर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग को निर्धारित किया जाएगा। मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें स्थानीय दुकानों और सामुदायिक खुली जगहों के लिए नए प्रावधान शामिल हैं। नई कॉलोनियों में सामान्य आवासीय प्लॉटों पर निर्माण की सीमा बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। ड्राफ्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों में स्थानीय दुकानों का विकास कुल आवासीय प्लॉट क्षेत्र के अधिकतम 5 प्रतिशत हिस्से तक ही किया जा सकेगा। सड़क चौड़ी होने को व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए एक आधार के रूप में देखा जाएगा। कॉलोनियों के लेआउट को मंजूरी देते समय प्लॉटों की पहचान करना आवश्यक होगा, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि किस भूमि का उपयोग आवासीय या व्यावसायिक रूप में किया जाएगा। इसके अलावा, ड्राफ्ट में सामुदायिक खुली जगहों का प्रावधान मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
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भोपाल मास्टर प्लान-2047 में नए बदलाव की घोषणा
28 सितंबर 2026 को 11:04 pm बजे
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