भोपाल के एमपी नगर में डीबी मॉल के सामने भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में नगर निगम के सहायक यंत्री (AE) सुमित सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें विद्युत पोल में लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों में उदासीनता सामने आई थी। इस रिपोर्ट में सहायक यंत्री सुमित सिंह की लापरवाही का उल्लेख था, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय को भेजा गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा 27 सितंबर को हुआ था, जब दिव्यऋषि तिवारी सड़क पार करते समय डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल को पकड़ते ही उसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और सीपीआर देकर एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पोल को त्रिपाल से ढककर बैरिकेडिंग की गई थी। जांच में यह बात सामने आई कि जिस पोल से दिव्यऋषि को करंट लगा, उससे पहले भी कई लोगों को झटके लग चुके थे। पड़ताल के दौरान करीब 500 मीटर के दायरे में कई पोल पर खुले तार और असुरक्षित कनेक्शन मिले, जो गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत देते हैं। इसके बावजूद, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस का दावा है कि 3-4 दिनों में 7 से ज्यादा लोगों को करंट लगा था, जबकि नगर निगम का कहना था कि उसे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली थी। सहायक यंत्री सुमित सिंह मूल रूप से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं और उन्हें 25 नवंबर 2022 को प्रतिनियुक्ति पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग में लिया गया था और नगर निगम भोपाल में पदस्थ किया गया था। तभी से वे निगम में कार्यरत थे। रिपोर्ट में लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इस मामले में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री (ईई) आशीष श्रीवास्तव पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में उनकी भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में कांग्रेस समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इस घटना ने शहर में बिजली के खंभों और खुले तारों से जुड़े सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम प्रशासन को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
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बीजेपी नेता की मौत के मामले में एई सस्पेंड
2 अक्टूबर 2026 को 10:57 pm बजे

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