जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के उन नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यह कदम आगामी चुनावों में सभी योग्य नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर बीएलओ या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील
2 अक्टूबर 2026 को 10:57 pm बजे
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