प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर औषधि निरीक्षक महिमा जैन ने दमोह शहर में दवा दुकानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान विशेष रूप से एनआरएक्स (न्र्क्ष) श्रेणी की दवाइयों, गर्भपात में उपयोग होने वाली एमटीपी किट (एमटीपी कित) तथा कोडीन फॉस्फेट युक्त सिरप के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान ड्रग लाइसेंस की वैधता, उपलब्ध एनआरएक्स दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड, एमटीपी किट तथा कोडीन फॉस्फेट युक्त सिरप के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों की बारीकी से पड़ताल की गई। टंडन बगीचा स्थित दवा बाजार में मेसर्स रामाकेम एवं मेसर्स रामगोपाल अग्रवाल मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तीन दवाइयों के नमूने जांच हेतु लिए गए, जिन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए शासकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। थोक दवा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि दवाओं का विक्रय केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही किया जाए।
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दमोह में दवा दुकानों पर कलेक्टर के निर्देश पर हुआ सघन निरीक्षण
2 अक्टूबर 2026 को 10:57 pm बजे
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