भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की गई है। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया है। यह छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026 के संपत्ति कर में लागू होगी। करदाता अब अपने करों का भुगतान निगम के किसी भी वार्ड कार्यालय के अलावा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नगर निगम भोपाल के सभी वार्ड और जोन कार्यालय शनिवार और रविवार, दोनों छुट्टी वाले दिनों में खुले रहेंगे। शिविर भी सोमवार को आयोजित किए जाएंगे। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने अमले को दफ्तरों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि करदाता आसानी से छूट का लाभ उठा सकें। छूट का लाभ उठाने के लिए करदाताओं के पास अब केवल तीन दिन शेष हैं। इस विशेष अवसर पर प्रॉपर्टी टैक्स में 6 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट उन सभी करदाताओं के लिए है जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कर भुगतान करते हैं। इस छूट का उद्देश्य करदाताओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करना है। निगम प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध रहें, ताकि करदाता बिना किसी कठिनाई के अपने कर का भुगतान कर सकें। निगम प्रशासन ने पहले से ही सभी वार्ड कार्यालयों में आवश्यक तैयारियाँ कर ली हैं। यह कदम भोपाल में करदाताओं को राहत देने के लिए उठाया गया है।
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भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स पर 6 प्रतिशत छूट
29 अगस्त 2026 को 3:34 pm बजे

भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स पर 6 प्रतिशत छूट
