फायर सेफ्टी और स्वीकृत उपयोग की जांच में 15 भवनों को सील किया गया, जबकि 210 भवनों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई
इंदौर नगर निगम ने फायर सेफ्टी मानकों का पालन न करने और भवनों के स्वीकृत उपयोग से हटकर बेसमेंट, रूफटॉप व टेरेस का इस्तेमाल करने वाले 15 भवनों को सील कर दिया है। इसके साथ ही 02 भवनों पर अर्थदंड की कार्रवाई भी की गई है। नगर निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इमारतों का निरीक्षण कर यह कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान हाउस ऑफ माल्ट, मंगल साड़ी, कंचन साड़ी, गोवर्धन प्लाजा की चार दुकानों, सत्यम रेडीमेड, दयाल कलेक्शन, जीपी होटल, बुलबुल इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्का बिस्ट्रो रेस्टोरेंट/बार, न्यू कृष्णा पैलेस, होटल सालवेज, होटल अर्बन नेक्स्ट, होटल द ग्रैंड क्रिस्टा, दातार विला, सूर्य साधना, गुरुकुला बॉयज हॉस्टल, मोन होम डेकोर, वॉच केआर सॉर्प, वीर दी हट्टी रेस्टोरेंट, मैत्री कलेक्शन, तुलसी ट्रेडर्स, पायनियर पागा, होटल जार्डिन, सेकंड किचन रूफटॉप कैफे और एपटेल होटल सहित कई अन्य जगहों की जांच की गई।

