दमोह जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह कार्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रक्रिया 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इच्छुक और पात्र संस्थाएं तथा महिला स्व-सहायता समूह इन दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मध्य प्रदेश शासन के उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, दमोह से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दमोह विकासखंड के अंतर्गत पिपरिया साहनी (दुकान कोड - 1103101) और आमचौपरा (दुकान कोड - 1103030) की उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान में विक्रेताविहीन हैं। इन दुकानों पर उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आवेदन करने की पात्रता रखती हैं। मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी और बहुउद्देशीय सोसायटी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, महिला स्व-सहायता समूह भी अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत इन दुकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समिति या अन्य निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली संस्थाएं भी आवेदन करने के योग्य होंगी। यह कदम उपभोक्ताओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जारी आदेश के अनुसार, दमोह अनुविभाग के अंतर्गत दमोह विकासखंड की संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं।
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दमोह में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन शुरू
22 अक्टूबर 2026 को 11:08 pm बजे
