राज्य शासन ने सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी, जबकि अन्य को निर्धारित योग्यता के लिए 2 वर्ष का अवसर मिलेगा। यह निर्णय म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत लिया गया है
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) में छूट संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें पदोन्नति के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। नए निर्देशों के अनुसार, सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है। वहीं, अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित कम्प्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का समय दिया गया है। यह कदम म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद उत्पन्न हुई भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधित निर्देशों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) और कंप्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्टता दी गई है। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर दक्षता की आवश्यकता बनी रहेगी। अन्य पात्र कर्मचारियों के लिए, पदोन्नति के बाद आवश्यक कंप्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने हेतु अधिकतम 5 वर्ष का अवसर दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें पदोन्नति के बाद 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके अतिरिक्त, इन कर्मचारियों को एक मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या निर्धारित समकक्ष योग्यता भी प्राप्त करनी होगी।
