अवमानक पाए गए घी, सोयाबीन तेल और पनीर
भोपाल में खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अपर कलेक्टर (एडीएम) कोर्ट में मामले चलेंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इन 35 खाद्य कारोबारियों पर सुनवाई होगी। विभाग ने रेस्टोरेंट, डेयरी, किराना दुकानों और अस्पतालों की कैंटीन से लिए गए खाद्य नमूनों की जांच की थी, जिनमें घी, सोयाबीन तेल और पनीर जैसे पदार्थ अवमानक पाए गए। सोयाबीन तेल के दो मामलों में प्रतिबंध संबंधी तथ्य भी सामने आए हैं। इन सभी 35 मामलों को एडीएम के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को मंगलवारा बाजार स्थित दुकानों पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान जैन भवन स्थित यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट की जांच की गई। यह ट्रांसपोर्ट भोपाल, सीहोर, इंदौर और अन्य शहरों में विभिन्न होलसेलर एवं कंपनियों की पैक्ड खाद्य सामग्री का परिवहन करता है। निरीक्षण के समय, टीम ने खाद्य परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट के मैनेजर संतोष आर्या ने लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में टीम ने पंचनामा तैयार किया है। बिना वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित करने के संबंध में नियमानुसार प्रकरण तैयार कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टीम लगातार सक्रिय है। यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट के स्वामित्व के संबंध में मैनेजर संतोष आर्या ने श्रीकांत दीक्षित, पुत्र संदीप दीक्षित, निवासी इंदौर का नाम मालिक के तौर पर बताया है। हालांकि, इस जानकारी का सत्यापन अभी बाकी है। इसी तरह मंगलवारा बाजार स्थित बत्रा स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। यहां से पापड़ और अचार के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए गए हैं।
